SC के नियमों के मुताबिक, अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो गोद लेने वाली मां को मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता है।

SC के नियमों के मुताबिक, अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो गोद लेने वाली मां को मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में दत्तक माताओं के लिए सीमित मातृत्व अवकाश के प्रावधान को रद्द कर दिया। अदालत ने प्रावधान को अतार्किक घोषित किया, क्योंकि गोद लिए गए बच्चे जैविक बच्चों से अलग नहीं हैं। परिणामस्वरूप, गोद लेने वाली माताएं अब 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं, चाहे गोद लेने के समय बच्चे की उम्र कुछ भी हो। (टैग्सटूट्रांसलेट)इंडिया(टी)इंडिया न्यूज(टी)इंडिया न्यूज टुडे(टी)टुडे न्यूज(टी)गूगल न्यूज(टी)ब्रेकिंग न्यूज(टी)मातृत्व अवकाश(टी)सुप्रीम कोर्ट(टी)दत्तक मां(टी)दत्तक ग्रहण (टी)3 महीने(टी)सामाजिक सुरक्षा 2020

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